जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं इन नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत हर राज्य अपने विकलांग लोगों को पेंशन योजना के तहत कुछ पैसे देता है वही बात की जाए.
बिहार सरकार की तो बिहार राज्य में रहने वाले 40% विकलांग लोगों को बिहार सरकार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत बस करती है जिनसे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके और दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं कि बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है बिहार विकलांग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे उसके बारे में बताते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है
आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्य के लिए अलग-अलग योजनाओं का लाभ दिया जा सके उसी प्रकार में रहने वाले लोगों के लिए जो कि पूर्ण रूप से विकलांग है उनके लिए इस योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको इस योजना के तहत ₹500 प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना से शुरू होने से अब बन जाएगा और अपनी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए
यदि आप बिहार पैशन योगिता बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यह योग्यता होनी अनिवार्य है. बिहार में 10 साल से निवास करने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है ,और धन करने वाला व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या अधिक विकलांग होगा तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
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आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास विकलांग होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है विकलांग पेंशन स्कीम बिहार के अंतर्गत आने वाले आयु सीमा निर्धारित की गई है. इसी उम्र में इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है अगर आवेदन करने वाला व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी करता है उसी की है तो इस योजना के लिए योग नहीं है परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से कम होनी चाहिए का बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड योजना के लिए अप्लाई कर सकता है.
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए बैंक की पासबुक कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र होना ही अनिवार्य है मोबाइल नंबर होना चाहिए इसके बाद ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन कैसे करें आवेदन
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं वह ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए वह ऑफलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपको पास के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा वहां जाकर आपको इस फॉर्म को लेकर किसी से भरवा कर उसमें अटैच सभी डॉक्यूमेंट करके सबमिट करना पड़ेगा शामिल करने के बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी जिसके बाद जांच करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा वेरिफिकेशन होने के बाद आपके खाते में कुछ हफ्तों में पैसे आ जाएंगे जिससे कि आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं.
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई
यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते तो सबसे पहले आपको बिहार की बिहार विकलांग पेंशन की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुधार योजना की सभा पर क्लिक करना होगा इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है। करने के बाद लॉगइन आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है उसके बाद आपको सारे पूछे गए नाम पता एड्रेस आधार कार्ड नंबर फोन नंबर देना है. उसके बाद इस फॉर्म को मांगे गए सभी चीजें अपलोड कर देनी है अपलोड करने के बाद इस फॉर्म को समिट कर देना समिट करने के बाद आपके पास ही आएगा और कंफर्म होने के बाद यह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आप घर बैठे ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
विकलांग पेंशन योजना के क्या लाभ है
आपको बता दें कि बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य में रहने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को लाभ दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत 40% आर्थिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से कमजोर विकलांगों को ₹500 की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना की शुरुआत से अब विकलांग व्यक्ति को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपने खुद का खर्चा उठा सकता है बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को उनके अकाउंट में की जाती है। इसके लिए उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य है इसके बाद ही वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. बिहार सरकार के द्वारा भी स्टेटस चेक कर सकते हैं और जा सकते हैं कि अकाउंट में कब आया.
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