मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है जानिए इसके बारे में 

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में ग्रामीण में रहने वाले लोग अपनी गाय भैंस बकरी इत्यादि का बीमा नहीं करवाते हैं जिससे कि उन्हें उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ग्रामीण में रहने वाले किसान भाइयों की जो लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते हैं उनको पशुधन बीमा योजना के तहत मदद दे रही है. जिसके तहत वह अपने पशुओं का बीमा योजना कराकर उसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको उसके बारे में ही बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है। आप इस योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं तो चलिए आप उसके बारे में बताते हैं.

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है 

आपको बता दें कि हमारे देश में गरीब मध्यवर्गीय व्यक्ति किसान भाई लोग जो पशु पालन करते हैं जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ इत्यादि के लिए काफी पैसे भी किसानों को लगाने पड़ते हैं उनके पशु मर जाते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है। उसको कोई नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने राज्य में पशुधन बीमा योजना शुरू की है इस योजाना का लाभ कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी ले सकता है और उसके बाद उससे लाभ प्राप्त कर सकता है.

पशु बीमा योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत 10 जानवरो को एक इकाई के रूप में देखा गया है अगर आप एक इकाई के पांच जानवरो को एक बीमा करवाते हैं तो आपके पास गाय भैंस बकरी बकरी भीड़ है तो इस परियोजना के लिए आपको 5 गाय 5 भैंस 5 बार और 5 बकरी का बीमा करवा सकते हैं। गरीबी रेखा में जिनके पास एपीएल राशन कार्ड है और वह पशुओं के मालिक हैं तो उन्हें सरकार 50% का अनुदान दिया जाएगा। जबकि जो बीपीएल कार्ड धारक है जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके पशुओं के मालिकों को 70 प्रदेश का प्रतिशत का सब्सिडी दी जाएगी। 

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इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को लेकर 1 से लेकर 3 साल तक का बीमा करवा सकता है। 1 साल के लिए बीमे की अधिकतम दर 3 पर्सेंट होगी। जब भी 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम के अधिकतम दर 7:30 प्रतिशत होगी इस योजना का लाभ पाने के लिए पशुपालकों को पशुओं के बारे में कंपनी के द्वारा की मौत की जांच की जाएगी इसके बाद 1 महीने के भीतर जारी करना होता है इसके बाद बिमा की रकम आपके खाते में डाल देगी।

पशुपालक मालिकों को मिलने वाली बीमा सब्सिडी क्या है

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों में पशुपालकों को अलग-अलग बीमा प्रीमियम सरस्वती दी जाएगी आपको बता दें कि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में पशुपालक पशुपालन करते हैं उनको सरकार की तरफ से बीमा योजना में 50% की सब्सिडी दी जाएगी बात की जाए गरीबी रेखा से नीचे की तो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार 70% तक का देगी जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत देने का ऐलान किया है आते हैं और उन्हें बीमा के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं.

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए 

यदि आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए आपके पास गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए ,जिसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं पशुपालक के पास गाय भैंस बकरी इनमें से कोई भी जानवर होगा उसका वह बीमा करवा सकता है. इस बीमा की योजना के अंतर्गत बीमा की अवधि 1 साल से 3 साल के भीतर रखी गई जिसके तहत आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 

यदि आप अपने करना चाहते तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी एंड डेरी विभाग की ऑफिस जाना होगा वहां पर जाकर आपको अपना रिजर्वेशन करवाना हवन करवाने के लिए आपको पूछे गए सभी डॉक्यूमेंट नाम पता इत्यादि देनी है उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है समझ करने के बाद इसलिए फोन पशुपालन विभाग के पास जाएगा वहां पर की जाती है जांच करने के बाद यदि आप इस के योग्य होते हैं तो आपको इसका लाभ दिया जाता है.

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के लिए आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए

यदि आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ,आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जिसमें सरकार द्वारा उसके बीमा के पैसे लेकर आपके अकाउंट में दिए जा सके जा सके ,आपके पास दो पोस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए मोबाइल नंबर होना चाहिए ,आपके पास पशुओं का विवरण होना चाहिए कि आपके पास कितने पशु है कौन-कौन से पशु है इसके बाद ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का क्या लाभ है

आपको बता दें कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशु का बिमा किया जाता है इसके अंतर्गत यदि पर पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो पशुओं की मृत्यु के बाद उसका बीमा होने के बाद उसकी मृत्यु की जांच करता है जांच करने के बाद आपको बीमा कंपनी उसने के बदले पैसे देती है. जिस पशु की मृत्यु हुई है इस पैसे को आप 15 दिन में बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मास उत्पादित करने वाले पशु का दूध देने वाले पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पशुधन बीमा योजना का लाभ ले सकते है। 

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