राजस्थान पालनहार योजना क्या है जानिए

जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा राज्य में केंद्र सरकार ने योजना चलाती है जिससे कि उनको लाभ दिया जा सके सही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में राजस्थान पालनहार योजना शुरू की है जिसकी मदद से अनाथ बच्चों को मदद दी जाती है तथा उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से क्या लाभ है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं.

पालनहार योजना क्या है 

इस योजना को 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा था लेकिन बाद में इस योजना को अलग-अलग वर्गों में बांट दिया गया जिसकी मदद से अन्य श्रेणी के लोगों को भी अनाथ बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाए जाने लगा। इस योजना के अंतर्गत जिनके माता-पिता मर गए हैं और वह नाथ हैं उनको इस योजना के तहत दी जाती है बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पालनहार योजना शुरू की है. जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की आयु तक ₹500 हर महीने बच्चे को दिए जाएंगे तथा उसके बाद 18 साल तक उसके 1000 के धनराशि दी जाएगी उसके साथ उसकी हर जरूरत कपडे जूते इत्यादि के लिए 2000 धनराशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत खाने पीने की व्यवस्था से जुड़ी चीजों के लिए राजस्थान सरकार योजना की शुरुआत की है.

राजस्थान पालनहार योजना के लिस्ट के अंतर्गत आने वाले बच्चे कौन से हैं 

आपको बता दें कि राजस्थान पर आहार योजना की लिस्ट के अनुसार जो बच्चे अनाथ हैं जिनके माता-पिता मर गए हैं। वह इस इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जिनके माता-पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं उनके बच्चों को लाभ उठा सकते हैं. विधवा पेंशन लाभार्थी विधवा महिला को भी तीन संतान है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला की संतान को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. जो माता-पिता एड्स से ग्रसित हैं उन्हें भी बच्चों की देखभाल के लिए योजना के तहत दी जा रही है. विकलांग माता पिता को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तलाकशुदा महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है.

पालनहार योजना राजस्थान के लिए आवेदन कैसे करें 

यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्मेंट कि ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा उसे डाउनलोड कर लेना है. इसके बाद आप इस आवेदन में पूछे गए सभी जानकारियों जैसे पालघर के पिता पति का नाम जन्मतिथि ,जाति।,धर्म निवास स्थान इत्यादि की सही जानकारी देनी है। इसके बाद इस आवेदन के साथ अपने सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगा देनी है। आपसे संबंधित है तो आपको आगे जिलाधिकारी के पास जमा करा दें। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विकास अधिकारी के पास पास जमा करा दें। इसके बाद फॉर्म की जांच की जाती है जांच करने के बाद यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको इसकी मदद दी जाती है.

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इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है 

आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत यदि आना तो बच्चा 5 वर्ष की आयु का है तो उसे हर महीने ₹500 दिए जाते हैं यदि अनाज बच्चे का स्कूल में दाखिला है हो जाता है तो उसे 18 वर्ष होने तक उसे हर महीने लगातार हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। 

यदि अनाथ बच्चे के पास कपड़े जूते नहीं है तो उसकी जरूरत के सामान के लिए उसे हर साल ₹2000 की धनराशि दी जाती है.

राजस्थान पालनहार योजना के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए

यदि आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले राजस्थान सरकार का निवासी होना चाहिए आप की वार्षिक आय ₹120000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनाथ बच्चे के माता-पिता मर गए हो तो ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है 2 वर्ष की आयु में बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजना जरूरी है 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना है। 

बच्चों के लिए इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है

यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चे का आंगनबाड़ी में जो पंजीकृत प्रमाण पत्र है विद्यालय में लिए प्रमाण पत्र है वह होना अनिवार्य है. यदि आपका जो अप्लाई करना चाहता उसका पहचान पत्र होना आवश्यक है. बच्चे का आधार कार्ड भामाशाह कार्ड मोबाइल नंबर निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड होना अनिवार्य है इसके बाद ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं.

यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और आप के आस पास ऐसा कोई परिवार है जिनके पास एक अनाथ बच्चा है जिसको सरकार की तरफ से मदद मिली चाहिए आप उस बच्चे के बारे में सरकार को बता सकते हैं उसको उसकी मदद कर सकते हैं। उसके खानपान पर आने-जाने सारे इंतजाम राजस्थान के सरकार के द्वारा किया जाता है यदि आप मदद करना चाहते हैं तो आप उसके मदद करके उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको राजस्थान के इस पालनहार योजना के तहत उसका नाम दर्ज करवा सकते हैं जिससे कि उसका भविष्य सुधर सके उसका लाभ दिया जा सके.

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